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लखनऊ अग्निकांड: 15 मौतों की गुनहगार 4 मंजिला अवैध इमारत पर चला LDA का बुलडोजर, 700 मीटर इलाका सील

लखनऊ के अलीगंज में बीते 22 जून को जिस 4 मंजिला अवैध इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी थी, उस पर LDA के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो गयी है।

Gaurav Dwivedi
July 25, 2026
3 min read
लखनऊ अग्निकांड: 15 मौतों की गुनहगार 4 मंजिला अवैध इमारत पर चला LDA का बुलडोजर, 700 मीटर इलाका सील

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में बीते 22 जून को जिस 4 मंजिला अवैध इमारत में भीषण आग लगने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गयी थी, उस पर शनिवार सुबह लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA के बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो गयी है।शनिवार सुबह करीब साढ़े 7 बजे LDA के 45 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम 3 बुलडोजर व एक हाइड्रोलिक मशीन के साथ मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेजी के साथ शुरू की। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए आसपास के 700 मीटर रास्ते को बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह सील कर दिया गया।

तीन थानों की फोर्स और 100 से अधिक जवान तैनात

कार्रवाई के दौरान मौके पर ACP अलीगंज समेत आसपास के तीन थानों की फोर्स और LDA के 100 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं ताकि मौके पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। आपको बताते चलें कि बीते 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में अवैध रूप से बनी 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर स्थित एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में फंसे 15 लोगों में कुछ लोगों की जलने से व कुछ लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी, जबकि 5 लोगों ने पाइप और तारों के सहारे उतरकर अपनी जान बचाई थी, जिससे उन्हें गंभीर चोट भी आई थी।

10 जुलाई को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था

बता दें कि इस भीषण हादसे के बाद LDA की जांच में खुलासा हुआ कि यह अलीगंज की 4 मंजिला इमारत पूरी तरह अवैध रूप से बनी थी और रिहायशी नक्शे पर कमर्शियल एक्टिविटी का संचालन किया जा रहा था। LDA ने मकान मालिक वीरेंद्र शुक्ला को नोटिस जारी कर 10 जुलाई को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था और 15 दिन में खुद इमारत गिराने की मोहलत दी थी। LDA की ओर से दी गई 15 दिन की मोहलत शुक्रवार को खत्म होने के बाद शनिवार सुबह से ही जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।

बुलडोजर एक्शन नियमों के खिलाफ

वहीं, कार्रवाई के दौरान बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला के वकील और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे व जमकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि LDA ने 25 जुलाई तक का समय दिया था और समयसीमा पूरी होने से पहले ही बिना किसी नए ध्वस्तीकरण आदेश के कार्रवाई शुरू कर दी गयी। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला के वकील ने कार्रवाई के बीच दावा किया कि उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है इसलिए यह बुलडोजर एक्शन नियमों के खिलाफ है।

अदालत में चुनौती देने की तैयारी

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि नोटिस की समय सीमा पूरी होने के बाद ही नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई है और पूरी 4 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने में शाम तक का समय लग सकता है। वहीं, दूसरी ओर बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला के वकील ने इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कदम उठाने के साथ साथ कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में LDA की टीमें हाइड्रोलिक मशीनों और बुलडोजर के जरिए अवैध ढांचे को ढहाने में जुटी हुई हैं, जिससे इलाके में हड़कंप का माहौल है।

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